जनता के लिए उपलब्ध साधन, विधियाँ या सुविधाएँ जिन्हें विभाग द्वारा सूचना के प्रसार के लिए प्रयुक्त किया जाता है |
 			
 	
   
 
 
 			
 				
	- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों , विशेष रूप से धारा 4(1 )( ख) की अनिवार्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुपालन में, निगम ने जनता तक सूचना का प्रभावी प्रसार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न साधन और विधियाँ अपनाई हैं। इनमें शामिल हैं: 
 
	- आधिकारिक वेबसाइट : निगम अपनी आधिकारिक वेबसाइट का रखरखाव और नियमित रूप से अद्यतन करता है, जो महत्वपूर्ण जानकारी के प्रसार के लिए प्राथमिक मंच के रूप में कार्य करती है। अपलोड किए गए प्रमुख दस्तावेज़ों में शामिल हैं: 
	
		- वार्षिक रिपोर्ट : निगम के प्रदर्शन, गतिविधियों और पहलों का विवरण। 
 
		- वार्षिक लेखे : वैधानिक मानदंडों के अनुसार लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना। 
 
		- ब्याज दरें : विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं पर लागू ब्याज दरों पर नियमित अद्यतन। 
 
		- निविदाएं और खरीद नोटिस : पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए साझा किया गया। 
 
		- सार्वजनिक सूचनाएं और विज्ञापन : योजनाओं, सेवाओं और महत्वपूर्ण घोषणाओं के संबंध में। 
 
		- नीति परिपत्र एवं दिशानिर्देश : सार्वजनिक संदर्भ के लिए समय-समय पर जारी किए जाते हैं।
 
	
	 
	- मुद्रित प्रकाशन : महत्वपूर्ण जानकारी मुद्रित सामग्रियों जैसे ब्रोशर, पैम्फलेट और रिपोर्ट के माध्यम से भी प्रसारित की जाती है, जो आधिकारिक आयोजनों, आउटरीच कार्यक्रमों और सेमिनारों के दौरान हितधारकों और आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है। 
 
	- समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में सार्वजनिक सूचनाएं : व्यापक पहुंच के लिए, विशेष रूप से निविदाओं, भर्ती और योजना शुभारंभ के मामलों में, सार्वजनिक सूचनाएं और विज्ञापन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफार्मों पर भी प्रकाशित किए जाते हैं। 
 
	- सहायता डेस्क और क्षेत्रीय कार्यालय : आम जनता निगम के मुख्यालय या क्षेत्रीय कार्यालयों में जा सकती है, जहां सहायता डेस्क और नामित अधिकारी योजनाओं, आवेदन प्रक्रियाओं और नीतिगत मामलों से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 
 
	- सूचना का अधिकार सुविधा : सक्रिय प्रकटीकरण के अतिरिक्त, निगम ने नागरिकों द्वारा दायर सूचना के विशिष्ट अनुरोधों का जवाब देने के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) को नामित किया है।