सूचना का अधि‍कार अधि‍नि‍यम

संसद द्वारा सूचना का अधि‍कार अधि‍नि‍यम पारि‍त कि‍या जा चुका है और 15 जून, 2005 को राष्‍ट्रपति‍ द्वारा अनुमति‍ प्राप्‍त कर चुका है । अधि‍नि‍यम का उद्देश्‍य प्रत्‍येक सार्वजनि‍क प्राधि‍करण की कार्यप्रणाली में पारदर्शि‍ता और जि‍म्‍मेदारी का संवर्धन करने और उससे संबंधि‍त मामलों हेतु सार्वजनि‍क प्राधि‍करणों के नि‍यंत्रण अधीन सूचना तक नागरि‍कों की पहुंच सुनि‍श्‍ि‍चत करने के लि‍ए सूचना की व्‍यावहारि‍क प्रणाली सुनि‍श्‍चि‍त करना, केन्‍द्रीय सूचना आयोग और राज्‍य सूचना आयोग का गठन करना और उससे संबंधि‍त अथवा उससे अनुषंगि‍क मामले है ।

अधि‍नि‍यम जम्‍मू और कश्‍मीर राज्‍य को छोड़कर समस्‍त भारत में लागू होता है । समस्‍त अधि‍नि‍यम 12 अक्‍टूबर, 2005 से लागू होता है। उक्‍त अधि‍नि‍यम के प्रावधान के अंतर्गत एक सार्वजनि‍क प्राधि‍करण होने के नाते रा0स0वि‍0नि‍0 का यह दायि‍त्‍व है कि‍ वह अधि‍नि‍यम के भाग 4 (1) (ख) के अंतर्गत अपेक्षि‍त वि‍शि‍ष्‍ट आंकड़े प्रकाशि‍त करे ।

भाग 5 (1) के अंतर्गत रा0स0वि‍0नि‍0 ने ममता रानी अहुजा, नि‍देशक (यो.एवं सम.), मुख्‍यालय, नई दि‍ल्‍ली को मुख्‍य जन सूचना अधि‍कारी पदनामि‍त कि‍या है । मु.जन सू. अधि‍. का पता और अन्‍य वि‍वरण नि‍म्‍न प्रकार से हैं :
नाम और पदनाम: श्री आर.के.मंगला, मुख्य निदेशक
पता राष्‍ट्रीय सहकारी वि‍कास नि‍गम,
4, सीरी इंस्‍टीट्यूशनल एरि‍या, हौज खास, नई दि‍ल्‍ली – 110016
दूरभाष संख्‍या सीधा : 26515498; ईपीएबीएक्‍स : 26567475
ई-मेल : Mangla@ncdc.in
इसी तरह से मुख्‍यालय के सभी प्रभागाध्‍यक्षों (मु.नि‍.) और 18 राज्‍यों में तैनात सभी क्षेत्रीय नि‍देशकों को जन सूचना अधि‍कारी नामि‍त कि‍या गया हे। पदनामि‍त जनसूचना अधि‍कारि‍यों की सूची और उनके वि‍वरण मैनुअल 8 में दि‍ये गये हैं ।
मुख्य निदेशक,रा0स0वि‍0नि‍0, मुख्‍यालय, नई दि‍ल्‍ली उक्‍त अधि‍नि‍यम की धारा 19(1) और 19 (8)(क) के प्रावधानों के अंतर्गत अपील प्राप्‍त करने हेतु अपीलीय अधि‍कारी और पारदर्शी अधि‍कारी हैं । वि‍वरण नि‍म्‍न प्रकार से हैं :-
नाम और पदनाम : कर्नल  हिमांशु, मुख्य निदेशक
पता राष्‍ट्रीय सहकारी वि‍कास नि‍गम,
4, सीरी इंस्‍टीट्यूशनल एरि‍या, हौज खास, नई दि‍ल्‍ली – 110016
दूरभाष संख्‍या सीधा : 2086 2616
ई-मेल : himanshu1977@ncdc.in

सूचना प्राप्‍त करने हेतु शुल्‍क और लागत के नि‍यम :

वे व्‍यक्‍ि‍त जो रा0स0वि‍0नि‍0 से सूचना प्राप्‍त करने के इच्‍छुक हों सामान्‍यत: रा0स0वि‍0नि‍0 के संबंध में सूचना हेतु रा0स0वि‍0नि‍0 मुख्‍यालय, नई दि‍ल्‍ली से और वि‍शि‍ष्‍ट राज्‍य के संबंध में 18 राज्‍य मुख्‍यालयों में अवस्‍थि‍त क्षेत्रीय नि‍देशालयों से संपर्क कर सकते हैं । सूचना इस उद्देश्‍यार्थ नि‍र्धारि‍त शुल्‍क के साथ आवेदन पत्र (डाउनलोड एप्‍लि‍केशन) के आधार पर मुहैया कराई जायेगी । इस उद्देश्‍यार्थ नि‍र्धारि‍त कि‍या गया शुल्‍क नि‍म्‍न प्रकार से है :

आवेदन शुल्‍क: 10/- रूपये प्रति‍ आवेदन:

  • सृजि‍त अथवा प्रति‍लि‍पि‍ कि‍ये गये पृष्‍ठ हेतु 2 रूपये प्रति‍ पृष्‍ठ (ए 4 साईज पेपर में)
  • बड़े आकार के कागज में एक प्रति‍ का वास्‍तवि‍क प्रभार/अथवा लागत
  • नमूनों और माडलों के लि‍ए वास्‍तवि‍क लागत अथवा मूल्‍य ; और
  • अभिलेखों के नि‍रीक्षण हेतु प्रथम घंटे के लि‍ए कोई शुल्‍क नहीं और प्रत्‍येक 15 मि‍नट के लि‍ए 5/-रूपये (अथवा उसके गुणज)
  • डि‍स्‍केटस, फलोपी में मुहैया कराई गई सूचना हेतु : 50/-रूपये प्रति‍ डि‍स्‍केटस अथवा फलोपी
  • मुद्रि‍त रूप में सूचना ऐसे प्रकाशन के नि‍र्धारि‍त मूल्‍य पर अथवा फोटोकापी की 2/-रूपये प्रति‍ पृष्‍ठ
  • धनराशि‍ मुख्‍यालय अथवा रा0स0वि‍0नि‍0 के संबंधि‍त क्षेत्रीय नि‍देशालयों को नकद, आईपीओ द्वारा अथवा राष्‍ट्रीय सहकारी वि‍कास नि‍गम के पक्ष में ड्रा कि‍ये गये डि‍मांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक के तहत जमा की जा सकती है । आईपीओ नई दि‍ल्‍ली में देय होने चाहि‍ये और डि‍मांड ड्राफ्ट और बैंकर्स चैकस नि‍म्‍नलि‍खि‍त‍ बैंकों में स्‍वीकार कि‍ये जायेंगे :

                o भारतीय स्‍टेट बैंक,
                   चालू खाता सं0: 10243719014

                o पंजाब नेशनल बैंक, नेहरू प्‍लेस, नई दि‍ल्‍ली
                   चालू खाता संख्‍या: 1529002100027089

ऑनलाइन आरटीआई आवेदन

सूचना का अधि‍कार अधि‍नि‍यम 2005

 

वर्ष 2022-23 के लिए संसद प्रश्न विवरण
1 राज्यसभा प्रश्न-68
2 लोकसभा प्रश्न- 80
 कुल संसद प्रश्न- 148

 

गरीबी रेखा की श्रेणी से नीचे के नागरि‍कों को शुल्‍क की अदायगी करने से छूट है । सूचना का अधि‍कार अधि‍नि‍यम, 2005 के भाग 4(i) (ख) के अंतर्गत सूचना

  1. इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्‍यों के वि‍वरण
  2. इसके अधि‍कारि‍यों और कर्मचारि‍यों की शक्‍ति‍यां
  3. इसके कार्य नि‍ष्‍पादि‍त कि‍ये जाने हेतु इसके द्वारा रखे गए अथवा इसके नि‍यंत्रणाधीन अथवा इसके कर्मचारि‍यों द्वारा इस्‍तेमाल कि‍ये जा रहे नि‍यम, वि‍नि‍यम, अनुदेश, मॅनुअल और रि‍कार्ड
  4. नीति‍यों का नि‍र्माण करने हेतु सलाह प्राप्‍ति‍ हेतु/जनता अथवा इसके प्रति‍नि‍धि‍यों की सहभागि‍ता हेतु प्रावधान हेतु नीति‍
  5. नीति‍यों के निर्माण हेतु जन प्रतिनिधियों से परामर्श/भागीदारी प्राप्त करने का प्रावधान
  6. सरकारी प्रलेखों के संबंध में सूचना और वह स्‍थान जहां प्रलेख उपलब्‍ध हैं ।
  7. मंडलों, परि‍षदों, समि‍ति‍यों और सार्वजनि‍क प्राधि‍कारण से संबंधि‍त अन्‍य नि‍कायों से संबंधि‍त सूचना ।
  8. सार्वजनि‍क प्राधि‍करण के जन सूचना अधि‍कारि‍यों, सहायक सूचना अधि‍कारि‍यों और वि‍भागीय अपीलीय प्राधि‍कारी के संबंध में संपर्क सूचना
  9. वि‍भि‍न्‍न मामलों हेतु नि‍र्णय लेने के लि‍ए अनुसरण की गई पद्धति‍ (सचि‍वीय मैनुअल और व्‍यवसाय मैनुअल और अन्‍य नि‍यमों/वि‍नि‍यमों आदि‍ को संदर्भि‍त कि‍या जा सकता है) ।
  10. कि‍सी वि‍शि‍ष्‍ट मामले पर नि‍र्णय लेने हेतु प्रलेखि‍त पद्धति‍/नि‍र्धारि‍त पद्धति‍/परि‍भाषि‍त मापदंड/नि‍यम । वे वि‍भि‍न्‍न स्‍तर जि‍नके माध्‍यम से एक नि‍र्णय लेने की प्रक्रि‍या आगे गुजरती है ।
  11. उन लोगों, कार्यालयों को नि‍र्णय संसूचि‍त करने की व्‍यवस्‍था, जि‍नकी नि‍र्णय लेने की प्रक्रि‍या में राय मांगी जाती है और अंति‍म प्रधि‍कारी जो नि‍र्णय का पुनरीक्षण करता है ।
  12. वि‍भि‍न्‍न स्‍तर के वे कार्यालय जि‍नकी निर्णय लेने की प्रक्रि‍या में राय मांगी जाती है ।
  13. अंति‍म प्राधि‍कारी जो नि‍र्णय का पुनरीक्षण करता है ।
  14. उन महत्‍वपूर्ण मामलों हेतु सूचना जि‍न पर सार्वजनि‍क प्राधि‍करण द्वारा नि‍र्णय लि‍या जाता है ।
  15. रा0स0वि‍0नि‍0 मुख्‍यालय के अधि‍कारि‍यों और कर्मचारि‍यों की नि‍र्देशि‍का ।
  16. निगम में पदों के वेतनमान
  17. वि‍भि‍न्‍न योजनाओं के अंतर्गत वि‍भि‍न्‍न कार्यकलापों हेतु बजट के संबंध में सूचना उपलब्‍ध करायें ।
  18. सब्‍सि‍डी कार्यक्रम के कार्यान्‍वयन करने का तरीका ।
  19. रि‍यायतों, परमि‍टों अथवा प्राधि‍करण अनुदान प्राप्‍तकर्ताओं के वि‍वरण ।
  20. वि‍भि‍न्‍न कार्यकलापों/कार्यक्रमों का नि‍ष्‍पादन कि‍ये जाने हेतु वि‍भाग द्वारा नि‍र्धारि‍त कि‍ये गये मानदंड/मानक ।
  21. इलैक्‍ट्रानि‍क फार्मेट में उपलब्‍ध वि‍भि‍न्‍न परि‍योजनाओं से संबंधि‍त सूचना के वि‍वरण ।
  22. सूचना प्रसारि‍त कि‍ये जाने हेतु वि‍भाग द्वारा जनता को उपलब्‍ध कराये गये साधन, तरीके अथवा सुवि‍धायें ।
  23. बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्‍न और उनके उत्‍तर ।
  24. नागरि‍कों को सूचना प्राप्‍त करने हेतु उपलब्‍ध सुवि‍धाओं के वि‍वरण, पुस्‍तकालय के पठन कक्ष के कार्यदि‍वस सहि‍त, यदि‍ जनता के लि‍ये अनुरक्षि‍त है तो, की सुवि‍धा ।
  25. सार्वजनि‍क प्राधिकरण द्वारा जनता को प्रशि‍क्षण प्रदान कि‍ये जाने से संबंधि‍त सूचना ।