X. मामले पर किसी विशिष्ट निर्णय तक पहुंचने हेतु प्रलेखित प्रक्रियायें /निर्धारित प्रक्रिया/परिभाषित मापदंड/नियम । वे विभिन्न स्तर जिनके तहत एक निर्णय प्रक्रिया गुजरती है
रा0स0वि0नि0 की सहायता वैयक्तिक उन्मुखी नहीं है परन्तु यह सहकारिताओं के विकास के लिये है । इस संबंध में रा0स0वि0नि0 राज्य सरकारों के प्रयासों की पूर्ति करता है । वित्तीय सहायता या तो राज्य सरकारों के माध्यम से अथवा सहकारिताओं को सीधे मंजूर की जाती है । निर्णय लेने की प्रक्रिया नीचे दी गई है :
- राज्य सरकारों के माध्यम से वित्त पोषित प्रस्ताव
- राज्य सरकार से निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर रा0स0वि0नि0 आवश्यकतानुसार डैस्क/फील्ड मूल्यांकन करता है ।
- 80.00 लाख रूपये तक की सहायता के प्रस्ताव क्षेत्रीय स्क्रीनिंग समिति के परामर्शन से संबंधित क्षेत्रीय निदेशक द्वारा मंजूर किये जाते हैं । क्षेत्रीय निदेशकों को निगम के संसाधनों से सब्सिडी को छोड़कर मूल मंजूरी में 20% तक की वृद्धि किये जाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं ।
- रा0स0वि0नि0 1.00 करोड़ रूपये तक की सहायता के प्रस्तावों पर संबंधित प्रभागीय स्क्रीनिंग समितियों के परामर्शन से प्रभागीय अध्यक्षों द्वारा विचार किया जाता है । इन समितियों को निगम के संसाधनों से सब्सिडी को छोड़कर मूल मंजूरी में 20% तक वृद्धि किये जाने की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं ।
- रा0स0वि0नि0 से 1.00 करोड़ रूपये से अधिक की सहायता के प्रस्तावों पर प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में गठित आंतरिक स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचार किया जाता है ।
- प्रबंध निदेशक को परियोजनाओं हेतु 5.00 करोड़ रूपये तक की रा0स0वि0नि0 सहायता के साथ प्रस्ताव/परियोजनाएं मंजूर किये जाने की शक्तियां और वर्किंग कैपिटल ऋण के मामले में 50 करोड़ रूपये तक (प्रबंध मंडल द्वारा पुष्टि कर दिये जाने की शर्त पर) की राशि मंजूर किये जाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं । उन्हें 20% तक की वृद्धि का अनुमोदन किये जाने हेतु भी प्राधिकृत किया गया है ।
- वे प्रस्ताव जिनमें रा0स0वि0नि0 की सहायता 5.00 करोड़ रूपये से अधिक अंतर्निहित होती है आंतरिक स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुमोदन कर दिये जाने के बाद अनुमोदन हेतु प्रबंध मंडल के समक्ष रखे जाते हैं।
- धन मंजूरी की शर्तों के अनुसार विमुक्त किया जाता है ।
- एकीकृत सहकारी विकास परियोजनायें (आईसीडीपी)
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- ए0सह0वि0परियोजना योजना के अंतर्गत कवर किये जाने हेतु सरकारें जिलों के नामों की संस्तुति करती हैं ।
- उसके बाद विशेषज्ञों के बहु-विद्या समूह द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्यार्थ चिहनित एक बाहरी परामर्शक संगठन द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है ।
- वि0 परि0 रिपोर्ट की जांच-पड़ताल किये जाने के बाद रा0स0वि0नि0 के अधिकारियों की एक टीम द्वारा स्थल मूल्यांकन किया जाता है ।
- प्रस्ताव को विचारार्थ आंतरिक स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखा जाता है । स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुमोदित कर दिये जाने के बाद प्रस्तावव को अनुमोदनार्थ प्रबंध मंडल के अध्यक्ष के समक्ष रखा जाता है ।
- सहकारिताओं को सीधा वित्तपोषण
- वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव सहकारिताओं द्वारा रा0स0वि0नि0 को एक निर्धारित आवेदन प्रपत्र में सीधे प्रस्तुत किये जाते हैं ।
- यह जानने के लिये कि क्या वे प्रस्ताव सीधे वित्तपोषण के पात्रता मापदंड पूरा करते हैं पहले प्रस्तावों की संबंधित प्रभाग में जांच पड़ताल की जाती है ।
- उसके बाद प्रस्तावों को प्रि-स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखा जाता है जो सीधे वित्त पोषण हेतु प्रस्तावों की अनुकूलता का निर्धारण करती है और यदि वे अनुकूल होते हैं तो क्या परियोजना का विस्तृत मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता है ।
- प्रि-स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुमोदन कर दिये जाने के बाद प्रबंध निदेशक द्वारा गठित टीम द्वारा फील्ड मूल्यांकन किया जाता है ।
- 80.00 लाख रूपये तक की ब्लाक लागत के प्रस्ताव और निगम के संसाधनों से सब्सिडी को छोडकर मूल मंजूरी में 20% वृद्धि पर क्षेत्रीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचार किया जाता है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदन हेतु मुख्याल में संबंधित प्रभाग को प्रस्तुत किये जाते हैं ।
- रा0स0वि0नि0 की 1.00 करोड़ रूपये तक की सहायता और निगम के संसाधनों से सब्सिडी को छोड़कर मूल मंजूरी 20% की वृद्धि के प्रस्ताव अनुमोदनार्थ मुख्यालय में संबंधित प्रभागीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचार किये जाते हैं ।
- वे प्रस्ताव जिनमें रा0स0वि0नि0 की सहायता 1.00 करोड़ रूपये से अधिक राशि की होती है, प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में गठित आंतरिक स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखे जाते हैं ।
- प्रबंध निदेशक को आंतरिक स्क्रीनिंग समिति के परामर्शन से उन प्रस्तावों को जिनमें रा0स0वि0नि0 की सहायता 5.00 करोड़ रूपये से अधिक नहीं होती मंजूर करने और परियोजना ऋणों हेतु 20% तक वृद्धि करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं ।
- उन प्रस्तावों को, जिनमें रा0स0वि0नि0 की सहायता आवधिक ऋण के मामले में 5.00 करोड़ रूपये से और वर्किंग कैपिटल ऋण के मामले में 50 करोड़ रूपये से अधिक होती हे, आंतरिक स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति पर अनुमोदनार्थ प्रबंध मंडल के समक्ष रखा जाता है । पात्रता मापदंड में किसी छूट की दशा में मामले को सहायता की मात्रा के मद्देनजर विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रबंध मंडल के समक्ष रखा जाता है ।
- धन मंजूरी पत्र उल्लिखित शर्तों के अनुसार विमुक्त किया जाता है ।
नोट:आंतरिक रूप में लिये गये सभी मुख्य निर्णय और अनुमोदन आगामी बैठकों में प्रबंध मंडल और सामान्य परिषद के समक्ष सूचनार्थ रखे जाते हैं ।