नीतियों के निर्माण हेतु जनता या उसके प्रतिनिधियों से परामर्श/ सहभागि‍ता लेने के प्रावधान के लिए नीति

एनसीडीसी की सामान्य परिषद में 51 सदस्य होते हैं जो एनसीडीसी के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं। सामान्य परिषद का गठन विभिन्न हितधारकों/सहकारिता प्राधिकरणों के एक समूह से होता है, जो केंद्र और राज्य सरकारों, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सहकारी समितियों, नाबार्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों और सहकारी समितियों के विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करते हैं।