सार्वजनि‍क प्राधिकरण द्वारा जनता को प्रशि‍क्षण प्रदान कि‍ये जाने से संबंधि‍त सूचना ।

सार्वजनि‍क प्राधि‍करण द्वारा जनता को प्रदान कि‍ये गये प्रशि‍क्षण से संबंधि‍त सूचना

  • सूचना प्राप्‍त कि‍ये जाने से संबंधि‍त
    • सीपीआईओ/पीआईओ को हि‍न्‍दी अथवा अंग्रेजी में लि‍खि‍त रूप में अथवा इलैक्‍ट्रानि‍क साधनों के माध्‍यम से आवेदन पत्र ।
    • नकद, रा0स0वि‍0नि‍0 को देय डि‍मांड ड्राफ्ट, आइपीओ और बैंकरस चैक के माध्‍यम से 10/-रूपये का आवेदन शुल्‍क ।
    • प्राप्‍त कि‍ये जाने वाले प्रलेखों हेतु सृजि‍त पृष्‍ठ और प्रति‍लि‍पि‍ कि‍ये गये 2 रूपये प्रति‍ पृष्‍ठ की दर से अथवा सूचना के अधि‍कार अधि‍नि‍यम, 2005 के अंतर्गत नि‍र्धारि‍त प्रभार ।
    • रि‍कार्ड/फाईल के नि‍रीक्षण हेतु प्रथम घंटे हेतु कोई शुल्‍क नहीं और बाद के प्रत्‍येक घंटे के लि‍ए 5/-रूपये घंटा ।
    • सूचना आवेदन प्राप्‍ति‍‍ के 30 दि‍न के अन्‍दर-अन्‍दर प्रदान की जाती है ।
प्रशि‍क्षण कार्यक्रम का नाम (संक्षि‍प्‍त उल्‍लेख सहि‍त) परि‍योजनाओं के कार्यान्‍वयन में सुधार हेतु नि‍गम द्वारा सहायता प्रदत्‍त परि‍योजनाओं के कार्मि‍कों हेतु वि‍भि‍न्‍न प्रशि‍क्षण
प्रशि‍क्षण कार्यक्रम/योजना हेतु समय अवधि‍ 3 – 30 दि‍न
प्रशि‍क्षण का उद्देश्‍य सहायता प्रदत्‍त परि‍योजनाओं/योजनाओं के बेहतर ढंग से कार्यान्‍वयन हेतु कार्मि‍कों की सक्षमता में सुधार करना
वस्‍तुगत और वि‍त्‍तीय लक्ष्‍य (पि‍छले वर्ष) 20 प्रशि‍क्षण कार्यक्रम, 225 कर्मचारी प्रशि‍क्षि‍त (2009-10)
प्रशि‍क्षण हेतु पात्रता नि‍गम द्वारा सहायता प्रदत्‍त परि‍योजनाओं अथवा संवर्धनात्‍मक और वि‍कासात्‍मक कार्यक्रम के अंतर्गत परि‍योजनाओं/सहकारी संगठनों के प्रबंधक/वि‍कास अधि‍कारी
प्रशि‍क्षण हेतु पूर्व अपेक्षायें) (यदि‍ कोई हो तो) सहायता प्रदत्‍त परि‍योजनाओं में कार्यरत अथवा उनसे संबंधि‍त
सहायता का वि‍वरण (वि‍त्‍तीय सहायता की राशि‍ का, यदि‍ कोई हो तो उल्‍लेख करें) प्रशि‍क्षण हेतु वि‍त्‍तीय प्रावधान सहायता प्रदत्‍त परि‍योजनाओं अथवा संवर्धनात्‍मक एवं वि‍कासात्‍मक कार्यक्रम में अंतनि‍र्हि‍त होते हैं
सहायता दि‍ये जाने का तरीका परि‍योजना के भाग के तौर पर अथवा संवर्धनात्‍मक एवं वि‍कासात्‍मक कार्यक्रमों के अंतर्गत
आवेदन करने हेतु संपर्क नंबर परि‍योजनाओं/सहकारि‍ताओं/संबंधि‍त राज्‍य सरकारों को नामांकन आमंत्रि‍त करते हुये अग्रि‍म रूप में घोषणा पत्र भेजे जाते हैं ।
आवेदन शुल्‍क (जहां लागू हो) परि‍योजना में कि‍ये गये प्रावधानों में से वास्‍तवि‍क खानपान, आवास और ट्यूशन लागत
अन्‍य शुल्‍क (जहां लागू हो) लागू नहीं
आवेदन प्रपत्र (सादे कागज पर आवेदन करने की दशा में उन वि‍वरणों का उल्‍लेख करें जि‍न्‍हें आवेदक को मुहैया कराना है) वि‍शि‍ष्‍ट प्रशि‍क्षणों हेतु लक्षि‍त श्रेणी/स्‍तर के नामांकन परि‍योजनाओं/सहकारि‍ताओं द्वारा कि‍ये जाते हैं ।
अनुलग्‍न‍कों/प्रलेखों की सूची लागू नहीं
अनुलग्‍न‍कों/प्रलेखों का फार्मेट लागू नहीं
आवेदन करने का तरीका लागू नहीं
आवेदन प्राप्‍त हो जाने के बाद सार्वजनि‍क प्राधि‍करण में अनुसरण कि‍ये जाने वाली प्रक्रि‍या परि‍योजना कार्मि‍कों के वैध नामांकनों की केन्‍द्र द्वारा पुष्‍टि‍ की जाती है ।
प्रमाण-पत्र जारी कि‍ये जाने हेतु सामान्‍य समय प्रमाण पत्र प्रत्‍येक प्रशि‍क्षण कार्यक्रम के अंत में प्रदान कि‍ये जाते हैं ।
प्रमाण पत्र की वैधता अवधि‍ (यदि‍ लागू हो तो) लागू नहीं
नवीकरण की प्रक्रि‍या (यदि‍ कोई हो तो) लागू नहीं
चयन प्रक्रि‍या लागू नहीं
प्रशि‍क्षण कार्यक्रम की समय-सारणी (यदि‍ उपलब्‍ध हो तो) प्रत्‍येक वि‍त्‍तीय वर्ष हेतु कार्यक्रम का एक कलैंडर अग्रि‍म तौर पर तैयार कि‍या जाता है । प्रत्‍येक पशि‍क्षण कार्यक्रम के घोषणा पत्र में कार्यक्रम के उद्देश्‍य और वि‍षय वस्‍तु अंतर्नि‍हि‍त होती है ।
प्रशि‍क्षण अनुसूची के संबंध में प्रशि‍क्षुओं को सूचि‍त करने की प्रक्रि‍या यथोपरि‍
प्रशि‍क्षण कार्यक्रम के संबंध में जागरूकता सृजि‍त करने हेतु सार्वजनि‍क प्राधि‍करण द्वारा की गई व्‍यवस्‍था जागरूकता सृजन करने हेतु प्रशि‍क्षण कलैंडर सभी क्षेत्रीय नि‍देशालयों को वि‍तरि‍त कि‍ये जाते हैं और नि‍गम की बैवसाइट पर अपलोड कि‍या जाता है ।
वि‍भि‍न्‍न स्‍तरों पर यथा जि‍ला स्‍तर, ब्‍लाक स्‍तर आदि‍ पर प्रशि‍क्षण कार्यक्रम के लाभभोगि‍यों की सूची राज्‍य/जि‍ला स्‍तर पर सहायता प्रदत्‍त परि‍योजनाओं/सहकारि‍ताओं में प्रबंधक, वि‍कास अधि‍कारी (वि‍शि‍ष्‍ट मामलों में नि‍देशक मंडल)