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निगम के कार्यों से संबंधित सभी अधिकार प्रबंधन बोर्ड में निहित हैं । हालाँकि, विभिन्न कार्यों के त्वरित एवं सुचारू निष्पादन हेतु बोर्ड ने प्रबंध निदेशक और उपाध्यक्ष, प्रबंधन बोर्ड को अधिकार सौंपे हैं ।
- राज्य सरकारों और/या सहकारी समितियों को स्वीकृति/सहायता जारी करने के संबंध में निर्णय स्वीकृत कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत निर्धारित प्रावधानों और अधिकारों के प्रत्यायोजन के संदर्भ में सहायता के योजनाबद्ध पैटर्न के अनुसार लिए जाते हैं। निर्णय लेने में प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:
- ऋण आवेदन की जांच;
- अधिक जानकारी/दस्तावेजों द्वारा आवेदन को पूरा करना;
- डेस्क मूल्यांकन और / या क्षेत्र मूल्यांकन;
- संबंधित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विचार;
- अधिकारों के प्रत्यायोजन के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन;
- स्वीकृति आदेश जारी करना और अन्य औपचारिकताएं पूरी करना; और
- स्वीकृति आदेश में निर्धारित शर्तों के अनुसार संवितरण ।
- एन.सी.डी.सी. अधिनियम में संशोधन का कोई भी प्रस्ताव तथा संशोधनों, अतिरिक्त वस्तुओं/सेवाओं आदि की अधिसूचना को प्रबंधन मंडल के समक्ष उनकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है और फिर भारत सरकार को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाता है।